यहां वृद्धा की हत्या करने वाले दोषी को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

पिथौरागढ़। गंगोलीहाट में अगस्त 2019 में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या मामले में न्यायालय सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ने फैसला सुनाया है। शुक्रवार को उन्होंने फैसला सुनाते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 70 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को पांच वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मिली जानकारी के मुताबिक पूरन राम ने 30अगस्त 2019 को पुलिस में तहरीर देते हुए कहा कि उनकी मां राधिका देवी एक रोज पहले उनके भाई की पत्नी के मायके सिन्यूड़ा से लापता हो गई। खोजबीन की गई तो सयालधूरा के लमकटया जंगल में उनका अर्द्धनग्न अवस्था में शव बरामद हुआ। उन्होंने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस ने जांच की मांग की। तहरीर के आधार पर पुलिस ने धारा 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया। जांच के दौरान गांव के ही विजय कुमार उर्फ बिट्टू का नाम सामने आया। बाद में मामला जिला न्यायालय में चला। पीड़ित पक्ष की ओर से डीजीसी फौजदारी अधिवक्ता प्रमोद पंत और प्रेम भंडारी ने पैरवी की।