यहां गर्भवती को निर्वस्त्र घुमाने वाले पति सहित 14 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई सजा

दिल्ली राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की एक अदालत ने पिछले साल सितंबर में धारियावाड़ में 20 वर्षीय गर्भवती महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में उसके पति सहित 14 पुरुषों को सात साल की कैद की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि धारियावाड़ कांड मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराध के समान ही एक जघन्य अपराध था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विशेष लोक अभियोजक मनीष नागर ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामकन्या सोनी ने धारियावाड़ कांड में दोषी पाई गई तीन महिलाओं को भी पांच साल की जेल की सजा सुनाई।न्यायमूर्ति सोनी ने कहा,‘देश में महिलाओं को लक्ष्मी की तरह पूजा जाता है। प्राचीन शास्त्रों में भी महिलाओं के सम्मान का उल्लेख है, लेकिन कलयुग में उनके खिलाफ हिंसा और अत्याचार जारी है।उन्होंने कहा, यह आरोपी द्वारा महिला के खिलाफ किया गया एक गंभीर अपराध था।