पिथौरागढ़। घुरड़ के मीट के साथ पकड़े गए एक आरोपी को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह की अदालत ने दोषी करार दिया है। वन विभाग को जुलाई 2019 में मुखबिर से सूचना मिली कि धरासी चमेला में घुरड़ का अवैध शिकार कर मांस बेचा जा रहा है। वनक्षेत्राधिकारी दिनेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में टीम गांव पहुंची। इस दौरान मोहन कुमार अपने घर के पास घुरड़ का मीट काटते हुए मिला। वन विभाग ने संबंधित के खिलाफ धारा 2, 9,39, 49बी, 50, 51, 57 वन्य जीव अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। बाद में मामला न्यायालय में चला। पेरवी सहायक अभियोजन अधिकारी रीतेश वर्मा, अधिवक्ता विजेंद्र धामी ने की। बुधवार को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। उन्होंने मोहन को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 20हजार का जुर्माना लगाया है।