उत्तराखंड। हाईकोर्ट ने प्रदेश में समय से निकाय चुनाव न कराने को लेकर दायर हुई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि पूर्व के आदेश पर निकाय चुनाव कराने हेतु क्या प्लान पेश किया, जिस पर राज्य सरकार की तरफ से अपर सचिव शहरी विकास नितिन भदौरिया ने अवगत कराया कि अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो जाएगी और 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव संपन्न हो जाएंगे. दरअसल पूर्व में कोर्ट ने यह बताने को कहा था कि कब तक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करेंगा और निकाय चुनाव कब संपन्न होंगे।