देहरादून। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर ब्रेक लग गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में नामांकन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार द्वारा आरक्षण की नियमावली का प्रख्यापन विधिवत अधिसूचित न होने के कारण उक्त नियमावली के अनुपालन में आरक्षण का निर्धारण एवं इसके अनुसार की गई सम्पूर्ण कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है।
नामांकन प्रक्रिया जो 25 जून से 28 जून तक निर्धारित थी, अब स्थगित कर दी गई है। आयोग ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि पदों/स्थानों के आरक्षण एवं आवंटन की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण नामांकन की कार्यवाही एवं तदोपरान्त अग्रिम कार्यवाहियों किया जाना सम्भव नहीं है।
अब देखना यह है कि राज्य सरकार इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है और पंचायत चुनाव की प्रक्रिया कब तक शुरू हो पाएगी। इस फैसले से पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटे लोगों को इंतजार करना होगा।
क्या है पूरा मामला?
उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद नामांकन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। आयोग ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि वह हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेगा और आगे की कार्यवाही के लिए आदेशों का इंतजार करेगा।
आगे क्या होगा?
अब देखना यह है कि राज्य सरकार इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है और पंचायत चुनाव की प्रक्रिया कब तक शुरू हो पाएगी। इस फैसले से पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटे लोगों को इंतजार करना होगा।