नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट में कल एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई होने जा रही है, जिसमें प्रदेश में चल रही 2000 पदों पर पुलिस भर्ती प्रक्रिया के दौरान आयु सीमा में छूट दिए जाने को लेकर दायर याचिका पर चर्चा होगी।

याचिकाकर्ता रोशन सिंह का दावा है कि पुलिस भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा 18 से 22 वर्ष है, जो कि अपर्याप्त है। उनका तर्क है कि पुलिस भर्ती परीक्षा राज्य सरकार साल दर साल नहीं कराती है, जिससे युवाओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए, उन्होंने आयु सीमा बढ़ाकर कम से कम 25 साल करने की मांग की है।
इस मामले में यूकेएसएसएससी चयन आयोग द्वारा बिना कोर्ट की अनुमति के फिजिकल टेस्ट का रिजल्ट घोषित करने पर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता का आरोप है कि यह कोर्ट के आदेश की अवमानना है।
अब कल होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इस सुनवाई से प्रदेश के युवाओं के भविष्य का फैसला हो सकता है।
