पिथौरागढ़। उत्तराखण्ड सरकार ने अपात्र राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड निरस्त करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री और खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत किए गए इन निर्देशों का उद्देश्य लाभार्थियों को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं से लाभान्वित करना है।

नये पी०वी०सी राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया गतिमान
सरकार द्वारा नये पी०वी०सी राशन कार्ड जारी किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है। वर्तमान में जनपद पिथौरागढ़ में 3847 राशन कार्ड तथा 12093 यूनिट यू-स्टेटस में हैं। यू-स्टेटस के राशन कार्डो का आधार वैलिडेशन करते हुये उन्हें ए०-स्टेटस में किया जाना है।
जिला पूर्ति अधिकारी अभिनव गहतोड़ी ने बताया जिन परिवारों की वर्तमान आर्थिक स्थिति सुधर चुकी है और वे अब पात्रता की सीमा में नहीं आते, वे स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड सत्यापन टीम, पूर्ति निरीक्षक, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, विकास खंड कार्यालय या जिला पूर्ति कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं।
पात्रता के मानक
पात्रता के मानक इस प्रकार हैं – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत परिवार की मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए, अन्त्योदय योजना के तहत विधवा महिला, असाध्य रोग से पीडित व्यक्ति अथवा 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित परिवार की मासिक आय 4,000 रुपये से कम होनी चाहिए, और राज्य खाद्य योजना के तहत परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
ई-केवाईसी करवाने की अंतिम तिथि 20 अगस्त
यू-स्टेटस के राशन कार्डो का वैलिडेशन करते हुये उन्हें ए०-स्टेटस में किये जाने हेतु अपने-अपने क्षेत्र के पूर्ति निरीक्षक से सम्पर्क स्थापित करते हुए अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी दिनांक 20.08.2025 तक करवाएं। समय पर ई-केवाईसी ना कराये जाने की स्थिति में यू-स्टेटस कार्डो को अपात्र श्रेणी मानते हुए कार्ड स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे।