अपर जिलाधिकारी ने दिया कड़ा फैसला, खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई पर लगी अंतिम मुहर
पिथौरागढ़। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में, अपर जिलाधिकारी योगेन्द्र सिंह ने कड़ा फैसला सुनाया है। पतंजलि गाय का घी का नमूना जांच में मानकों पर खरा न उतरने (सबस्टैंडर्ड) के कारण, घी की निर्माता कंपनी समेत तीन कारोबारकर्ताओं पर कुल 1,40,000/- रुपये का भारी जुर्माना लगाया गया है।
यह मामला 20 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ था, जब तत्कालीन वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन ने करन जनरल स्टोर, कासनी से पतंजलि गाय के घी का नमूना लिया था। नमूने को पहले रुद्रपुर की राजकीय लैब, और फिर निर्माता कंपनी के आवेदन पर राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, गाजियाबाद में जांच के लिए भेजा गया। दोनों ही प्रयोगशालाओं में यह नमूना सबस्टैंडर्ड घोषित किया गया।
इसके बाद, खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा दायर किए गए मुकदमे में लंबी सुनवाई चली। सुनवाई के पश्चात, अपर जिलाधिकारी ने आदेश पारित करते हुए जुर्माना निर्धारित किया है:
👉 पतंजलि आयुर्वेद लि० (निर्माता कंपनी) पर सबसे अधिक 1,00,000/- रुपये।
👉 ब्रहम एजेन्सीज धारचूला रोड (डिस्ट्रीब्यूटर) पर 25,000/- रुपये।
👉 करन जनरल स्टोर (विक्रेता) पर 15,000/- रुपये।
न्यायालय ने इस फैसले के साथ ही पतंजलि कंपनी को भविष्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने की सख्त चेतावनी भी दी है।

