अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना में 10 फरवरी तक करें आवेदन, 10 लाख तक मिलेगा ऋण- अनुदान

पिथौरागढ़। उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की ओर से संचालित राज्य वित्त पोषित स्वरोजगार योजना के तहत जनपद के अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला प्रबंधक ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जनपद को कुल चार भौतिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

योजना के अंतर्गत 20 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक एक लाभार्थी, एक लाख से दो लाख रुपये तक एक लाभार्थी, दो लाख से पांच लाख रुपये तक एक लाभार्थी तथा पांच लाख से दस लाख रुपये तक एक लाभार्थी को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। परियोजना लागत का 60 प्रतिशत बैंक ऋण, 25 प्रतिशत अनुदान तथा 15 प्रतिशत लाभार्थी का स्वयं का अंशदान होगा।

योजना का लाभ मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी तथा जैन धर्म के अल्पसंख्यक वर्ग के लोग उठा सकते हैं। आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र में ढाई लाख रुपये से कम होनी चाहिए। आयु सीमा 18 से 55 वर्ष निर्धारित की गई है तथा आवेदक का जनपद का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।

आवेदन पत्र के साथ अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र अथवा स्वघोषणा पत्र, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की प्रति तथा दो पासपोर्ट आकार के फोटो संलग्न करना आवश्यक होगा। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 10 फरवरी तक निगम के लिंक रोड स्थित कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं।