पिथौरागढ़। जनपद में एक महिला ने विवाह के बाद प्रेम संबंध के चलते अपने पति के गुप्तांग काटकर अपने पति की ही हत्या की। मंगलवार को न्यायालय सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ने महिला के दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला मुख्यालय से सटे दिंगास कोटली निवासी पूरन राम ने 14फरवरी 2022 को राजस्व पुलिस में तहरीर दी। उनका कहना था कि उनके भाई जितेंद्र का परिवार भी दिंगास कोटली में रहता है। 12फरवरी को उन्हें सूचना मिली कि उनके भाई की मौत हो गई। वह मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मृतक के गुप्तांग में चोट लगी है। घटना से डरी सहमी उन्होंने अपनी भतीजी से पूछा तो उसने बताया कि घटना के दिन दोनों पति-पत्नी के बीच लड़ाई हुई। जब वह घर आई तो घर का दरवाजा बंद था। उसने खिड़की से अंदर देखा तो उसकी मम्मी उसके पापा को मार रही थी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और उसकी मम्मी ने कहा कि तेरे पापा सांस नहीं ले रहे हैं। पूरन का कहना था कि उसकी भाभी सुनीता देवी का किसी ओर के साथ अफेयर चल रहा था। इस कारण ही उसकी भाई की हत्या हुई है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने महिला के खिलाफ धारा 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया। बाद में मामला जिला न्यायालय में चला। पीड़ित पक्ष की ओर से डीजीसी फौजदारी अधिवक्ता प्रमोद पंत और प्रेम भंडारी ने पैरवी की। मंगलवार को न्यायालय सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीले सुनते हुए अपना फैसला सुनाया है। दोषी महिला पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को पांच वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।