DTN पिथौरागढ़। धारचूला स्थित एसबीआई शाखा के प्रबंधक पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामला छह मई 2023 का है। धारचूला स्थित एसबीआई में शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत अधिकारी को बैंक में तैनात गार्ड ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। गंभीर रूप से झुलसे शाखा प्रबंधक की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर भगवानपुर, जिला देहरादून निवासी दीपक क्षेत्री के विरुद्ध धारा 302 और 436 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।
मामले की विवेचना उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार ने की। विवेचक ने साक्ष्यों का गहन संकलन करने के बाद छह अगस्त 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक निदेशक अभियोजन राकेश चंद के पर्यवेक्षण में जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत ने प्रभावी पैरवी की।
सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश पिथौरागढ़ धनंजय चतुर्वेदी ने अभियुक्त दीपक क्षेत्री को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
