पिथौरागढ़ में कफ सिरप पर FDA का शिकंजा: बच्चों की सुरक्षा हेतु 6 नमूने जब्त, बिना प्रिस्क्रिप्शन बिक्री पर सख्त रोक

पिथौरागढ़। राजस्थान और मध्य प्रदेश में खांसी की दवा के सेवन से बच्चों की दुखद मौतों की घटनाओं के मद्देनजर, उत्तराखंड सरकार हरकत में आ गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) विभाग ने बच्चों को दी जाने वाली कफ सिरप की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जनपद पिथौरागढ़ में मेडिकल स्टोर्स और सीएमएसडी (केंद्रीय चिकित्सा सामग्री डिपो) पर बड़ी छापेमारी की है।
आयुक्त एवं अपर आयुक्त FDA, उत्तराखंड के सख्त आदेशों के अनुपालन में औषधि निरीक्षक पंकज पंत के नेतृत्व में यह विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान, मेडिकल स्टोर्स और   सीएमएसडी पिथौरागढ़ से कफ सिरप के कुल 06 नमूने जब्त किए गए हैं। इनमें 03 नमूने मेडिकल स्टोर्स से और 03 नमूने सीएमएसडी से संग्रहित किए गए हैं। इन सभी नमूनों को गुणवत्ता जांच के लिए राज्य औषधि विश्लेषणशाला भेजा जाएगा।

मेडिकल स्टोर्स को सख्त निर्देश

कार्रवाई के दौरान, औषधि निरीक्षक पंकज पंत ने मेडिकल स्टोर संचालकों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को डॉक्टर के परामर्श (प्रिस्क्रिप्शन) के बिना खांसी की दवा बिल्कुल न बेचें।
02 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खांसी की दवा किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जानी चाहिए।
FDA विभाग ने बताया कि संग्रहित नमूनों की लैब रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत नियमानुसार और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
औषधि निरीक्षक पंकज पंत ने बताया कि जनपद में यह जांच और छापेमारी की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों को केवल सुरक्षित और मानक गुणवत्ता की दवाइयां ही मिलें।