12 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, सुलह-समझौते से होगा मुकदमों का निस्तारण

देवभूमि टुडे न्यूज | चंपावत। उत्तराखंड में आगामी 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक आयोजित होने वाली इस लोक अदालत में लंबित मुकदमों के साथ ही न्यायालय में अभी तक दर्ज नहीं हुए मामलों का भी आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देश पर उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वावधान में यह आयोजन प्रदेश के उच्च न्यायालय, सभी जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों, पारिवारिक न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, वाणिज्यिक न्यायालयों, राज्य एवं जिला उपभोक्ता आयोगों तथा ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून में किया जाएगा।

लोक अदालत में चेक बाउंस (धारा 138 एनआई एक्ट), मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अर्जन, दीवानी वाद, राजस्व मामले, वेतन-भत्तों और सेवानिवृत्ति से जुड़े मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा बिजली-पानी के बिल, धन वसूली, उपभोक्ता विवाद, आईपीआर से जुड़े मामले और मोटर वाहन अधिनियम के तहत शमनीय यातायात चालान भी निस्तारित किए जाएंगे। ऐसे फौजदारी मामले भी लिए जाएंगे, जिनमें कानून के तहत समझौते की अनुमति है।

प्रभारी अधिकारी जिला कार्यालय जाकिर हुसैन ने बताया कि लोक अदालत में अपने मामलों का निस्तारण कराने के इच्छुक व्यक्ति संबंधित न्यायालय में किसी भी कार्यदिवस पर 11 दिसंबर तक स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर मामला नियत करा सकते हैं। उन्होंने आमजन से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की।

राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल अथवा संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।