दो नाबालिगों से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की कैद, 40 हजार जुर्माना

DTN पिथौरागढ़। दो नाबालिग बालिकाओं को बहला-फुसलाकर ले जाने और उनसे दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामला तीन फरवरी 2024 का है। कोतवाली पिथौरागढ़ क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री और उसकी दोस्त घर से कहीं चली गई हैं। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए इरफान निवासी नगरिया, इज्जतनगर, बरेली (उत्तर प्रदेश) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना में दोनों नाबालिगों को बहला-फुसलाकर ले जाने और उनसे दुष्कर्म किए जाने के आरोपों की पुष्टि हुई।

मामले की विवेचना उपनिरीक्षक मेघा शर्मा ने की। उन्होंने साक्ष्य जुटाने के बाद तीन अप्रैल 2024 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक निदेशक अभियोजन राकेश चंद के पर्यवेक्षण में विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो प्रेम सिंह भंडारी ने पैरवी की।

मामले की सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी की अदालत ने अभियुक्त इरफान को दोषसिद्ध ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।