पांच आरोपी छह माह के लिए जिला बदर, डीएम कोर्ट के आदेश

DTN नैनीताल। जनपद में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने पांच आरोपियों को छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। आरोपियों के विरुद्ध जुआ, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट, आबकारी और गैंगस्टर एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।

जिला बदर किए गए आरोपियों में रामनगर के बंबाघेर निवासी वसीम खान पर जुआ अधिनियम के छह, आईपीसी व बीएनएस के पांच और गैंगस्टर एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। रामनगर के चोरपानी स्थित शिवनगर कॉलोनी निवासी अनुज पर आईपीसी के तीन और आर्म्स एक्ट का एक मुकदमा है।

बनभूलपुरा क्षेत्र निवासी फरहान उर्फ बीड़ी पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज हैं। काठगोदाम के गौलापार स्थित नवाड़खेड़ा निवासी रोहित आर्य पर आईपीसी का एक और आबकारी अधिनियम के तीन मुकदमे हैं। वहीं, मुखानी थाना क्षेत्र के कठघरिया निवासी अमर जोशी पर आईपीसी के तीन मुकदमे दर्ज हैं।

न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया के तहत सुनवाई के बाद पांचों आरोपियों को छह माह तक जनपद की सीमा से बाहर रहने के आदेश दिए हैं। प्रशासन का उद्देश्य आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के साथ जिले में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।