चम्पावत में पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार होगा आर्थिक सहायता राशि का वितरण, डीएम मनीष कुमार ने दिए पारदर्शिता के निर्देश

DTN चम्पावत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चम्पावत जनपद के 30 लाभार्थियों के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से कुल 1.95 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी चम्पावत को भेजते हुए पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार समयबद्ध तरीके से भुगतान करने और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सहायता राशि के वितरण में पूरी पारदर्शिता और तत्परता बरती जाएगी। धनराशि का भुगतान केवल सूची में शामिल पात्र लाभार्थियों को ही किया जाएगा। भुगतान से पहले लाभार्थियों से स्टाम्पयुक्त रसीद, स्व-प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक खाते की जानकारी सहित आवश्यक अभिलेख लिए जाएंगे।
शासन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी लाभार्थी को अधिकतम तीन माह के भीतर सहायता राशि का भुगतान नहीं हो पाता है तो संबंधित धनराशि का चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट आवश्यक विवरण के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय के पक्ष में वापस शासन को भेजना होगा। वहीं, सहायता राशि प्राप्त होने के छह माह के भीतर निर्धारित प्रयोजन में उसका उपयोग करना अनिवार्य होगा। इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र (G.F.R. 19-A) शासन को भेजा जाएगा।
भुगतान से पहले यह भी जांच की जाएगी कि संबंधित लाभार्थी को चालू वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष अथवा किसी अन्य मंत्री के विवेकाधीन कोष से इसी प्रकार की सहायता पहले से प्राप्त तो नहीं हुई है। 25 हजार रुपये से अधिक की सहायता वाले मामलों में शासन द्वारा निर्धारित शपथ पत्र तथा विवाह से संबंधित प्रकरणों में आवश्यक जांच के बाद ही भुगतान किया जाएगा।
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शासन से प्राप्त 30 लाभार्थियों की सूची और उन्हें स्वीकृत धनराशि का विवरण जिला कार्यालय के सूचना पट्ट के साथ तहसील स्तर पर भी चस्पा किया जाएगा। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सहायता राशि का वितरण संवेदनशीलता और समयबद्धता के साथ किया जाए तथा सभी अभिलेख सुरक्षित रखते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को भेजना सुनिश्चित किया जाए।
