उत्तराखंड पंचायत उप-चुनाव : मतदान 20 नवंबर को, अधिसूचना 11 नवंबर को होगी जारी

देहरादून।  उत्तराखंड के समस्त जनपदों (हरिद्वार को छोड़कर) की त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2025 के बाद खाली हुए पदों को भरने के लिए उप-चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड के अनुसार, विभिन्न कारणों से रिक्त हुए सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत और सदस्य जिला पंचायत के पदों/स्थानों पर उप-चुनाव कराए जाएंगे।
इन रिक्त पदों के लिए मतदान 20 नवंबर को होगा। मतदाता सुबह 08:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 11 नवंबर 2025 को आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि उप-चुनाव केवल उन रिक्त पदों/स्थानों पर होंगे, जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित नहीं हैं।
मुख्य बातें:
👉 मतदान की तारीख: 20 नवंबर 2025
👉 मतदान का समय: सुबह 08:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक
👉 अधिसूचना जारी होने की तारीख: 11 नवंबर 2025
👉 जनपद: हरिद्वार को छोड़कर राज्य के सभी जनपदों में चुनाव होगा।