सबस्टैंडर्ड दूध बेचने पर कार्रवाई, तीन कारोबारियों पर 1.25 लाख का जुर्माना

पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में खाद्य संरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी योगेन्द्र सिंह के न्यायालय ने सबस्टैंडर्ड टोन्ड मिल्क बेचने के मामले में तीन खाद्य कारोबारियों पर कुल 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में ग्राम बिछुल, थल स्थित सामन्त जनरल स्टोर से लिए गए टोन्ड मिल्क के नमूने जांच में मानकों से कम पाए गए। रिपोर्ट में ‘सॉलिड नॉट फैट’ निर्धारित 8.5 प्रतिशत के बजाय 8.33 प्रतिशत मिला, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया।

सुनवाई के बाद न्यायालय ने विक्रेता बिजेन्द्र सिंह पर 25 हजार, निर्माता कंपनी पर 50 हजार और मार्केटर कंपनी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।