DTN चंपावत। विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं को अवैध एजेंटों और फर्जी वर्क परमिट के जाल से बचाने के लिए जिला प्रशासन व पासपोर्ट कार्यालय ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि युवाओं को विदेश में रोजगार के लिए केवल वैध लाइसेंसधारी पंजीकृत एजेंट के माध्यम से ही प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी जा रही है।

अभ्यर्थियों को एजेंट को नकद भुगतान न करने और प्रत्येक लेन-देन की रसीद लेने को कहा गया है। भुगतान केवल बैंक ट्रांसफर, यूपीआइ या अन्य डिजिटल माध्यम से एजेंट के आधिकारिक खाते में करने की सलाह दी गई है। एजेंट के लाइसेंस की वैधता की जांच ई-माइग्रेट पोर्टल पर की जा सकती है।
विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि टूरिस्ट या विजिट वीजा पर विदेश जाकर रोजगार तलाशना अवैध है। इसके चलते संबंधित देश से निर्वासन की कार्रवाई भी हो सकती है। रोजगार के लिए केवल वैध वर्क वीजा पर ही विदेश जाने की सलाह दी गई है। ईसीआर पासपोर्ट धारकों को निर्धारित 18 ईसीआर देशों में जाने से पहले उत्प्रवासन मंजूरी लेना अनिवार्य है।
विदेश जाने से पहले ई-माइग्रेट पोर्टल (emigrate.gov.in) पर पंजीकरण कराने और जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने को कहा गया है। युवाओं को प्रवासी भारतीय बीमा योजना का लाभ लेने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है।
विदेश में रोजगार से संबंधित समस्या या शिकायत के लिए प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र के टोल फ्री नंबर 1800 11 3090, अंतरराष्ट्रीय नंबर 011 26885021, वाट्सएप नंबर 7428321144 और ईमेल helpline@mea.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी मालविका प्रियदर्शनी ने बताया कि जिला प्रशासन और पासपोर्ट कार्यालय युवाओं को सुरक्षित एवं कानूनी तरीके से विदेश रोजगार के लिए जागरूक कर रहे हैं।
