DTN चम्पावत। जनपद में संभावित आपदाओं और मानसून सीजन को देखते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार जिले में तैनात सभी अधिकारी और कर्मचारी अग्रिम आदेशों तक सक्षम अनुमति के बिना जिला मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।

जिलाधिकारी ने कहा कि मानसून अवधि के दौरान किसी भी आपदा अथवा आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की मुख्यालय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की गई है।
जारी निर्देशों के अनुसार यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को अपरिहार्य परिस्थितियों में अवकाश की आवश्यकता होती है तो उसे अपने स्थान पर वैकल्पिक अधिकारी का नाम प्रस्तावित करते हुए अवकाश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। अवकाश स्वीकृत होने के बाद ही संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी मुख्यालय छोड़ सकेगा। साथ ही अवकाश अवधि के दौरान भी सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मोबाइल फोन पर उपलब्ध रहना अनिवार्य होगा।
जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों का अवकाश शासन या विभागाध्यक्ष स्तर से स्वीकृत किया जाना है, उनके आवेदन भी अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से ही अग्रसारित किए जाएंगे।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 (क) एवं (ख) के तहत विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
