दफ्तर में बंदूक लेकर पहुंचा अधिकारी, कर अनुभाग के बाहर दागी गोली; मचा हड़कंप

DTN देहरादून। कार्यालय में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के शस्त्र लाने और कार्यालय परिसर में फायर करने के मामले में परिवहन विभाग के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महेंद्र सिंह नेगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। परिवहन आयुक्त ने आज (दो सितंबर)  निलंबन आदेश जारी किया।

आदेश के अनुसार, संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हल्द्वानी की ओर से भेजी गई आख्या में बताया गया कि महेंद्र सिंह नेगी ने सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक सितंबर को कार्यालय में शस्त्र लाया। शाम करीब 3:40 बजे कार्यालय के कर पंजीयन अनुभाग के बाहर शस्त्र से फायर किया गया। घटना से कार्यालय में मौजूद कार्मिकों और आमजन में भय का माहौल बना तथा राजकीय कार्य भी प्रभावित हुआ।

परिवहन आयुक्त ने माना कि उक्त कृत्य उत्तराखंड कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 के नियम 3(1) एवं 3(2) में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आदेश में कहा गया है कि महेंद्र सिंह नेगी के विरुद्ध आरोप गंभीर हैं और उनके स्थापित होने की स्थिति में दीर्घ शास्ति दी जा सकती है।

उधमसिंह नगर कार्यालय में किया गया संबद्ध

अनुशासन एवं अपील नियमावली के तहत महेंद्र सिंह नेगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उप संभागीय परिवहन कार्यालय, उधमसिंह नगर से संबद्ध कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि में अन्य प्रतिकर भत्ते तभी देय होंगे, जब संबंधित कर्मचारी यह प्रमाणित करेंगे कि वह किसी अन्य सेवा, योजना, व्यापार, वृत्ति अथवा व्यवसाय में संलिप्त नहीं हैं।