31 मई तक कराएं राशन कार्ड की ई-केवाईसी, नहीं तो हो सकती है परेशानी

DTN चम्पावत। उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के क्रम में अब राज्य की सभी योजनाओं से जुड़े राशन कार्डों एवं उनमें दर्ज प्रत्येक यूनिट की ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी प्रियंका भट्ट ने जनपद चम्पावत के सभी राशन कार्ड धारकों से निर्धारित समयसीमा के भीतर ई-केवाईसी पूर्ण कराने की अपील की है।

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनपद के सभी राशन कार्ड धारक आगामी 31 मई, 2026 तक अपने राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों की ई-केवाईसी अपने निकटतम सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान अथवा उचित दर विक्रेता के माध्यम से अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लें।

उन्होंने कहा कि शासन की इस व्यवस्था का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाते हुए वास्तविक पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना है।

प्रियंका भट्ट ने बताया कि ऐसे लाभार्थी जो शारीरिक अक्षमता, वृद्धावस्था अथवा अन्य किसी कारण से उचित दर विक्रेता की दुकान तक पहुंचने में असमर्थ हैं, उनके लिए विभाग द्वारा घर बैठे ई-केवाईसी की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

उन्होंने बताया कि एनआईसी द्वारा विकसित “मेरा ई-केवाईसी” मोबाइल ऐप के माध्यम से लाभार्थी अपने मोबाइल फोन से आधार नंबर, ओटीपी एवं फेस रिकग्निशन की सहायता से आसानी से ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। इससे लोगों को अनावश्यक परेशानी से राहत मिलेगी तथा घर बैठे सुरक्षित एवं सरल तरीके से सत्यापन संभव हो सकेगा।

जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर अपनी ई-केवाईसी अवश्य पूर्ण करा लें, ताकि भविष्य में राशन वितरण एवं अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।