विधवा महिलाओं की बेटियों के विवाह के लिए मिलेगा 50 हजार रुपये अनुदान

DTN चम्पावत। समाज कल्याण विभाग की ओर से विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए अनुदान योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत महिला कल्याण विभाग से विधवा पेंशन प्राप्त कर रही सभी वर्गों की विधवा महिलाओं की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह के लिए 50 हजार रुपये की धनराशि अनुदान के रूप में दी जाएगी।

जिला समाज कल्याण अधिकारी आरएस सामंत ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को पासपोर्ट साइज प्रमाणित फोटो, परिवार रजिस्टर (भाग-2) की नकल, अंत्योदय/बीपीएल अथवा आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र तथा वर-वधू की आयु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उन्होंने बताया कि जिस वित्तीय वर्ष में विवाह हुआ है, उसी वित्तीय वर्ष में योजना के लिए आवेदन करना आवश्यक है। पात्र लाभार्थी निर्धारित अभिलेखों के साथ आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए समाज कल्याण विभाग के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-4093 अथवा विभागीय वेबसाइट socialwelfare.uk.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।